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सपा जिलाध्यक्ष के भाई की पत्नी ने जमीन के नाम पर की 37 लाख की ठगी, एक साल की सजा और 43.80 लाख का लगाया गया जुर्माना



उन्नाव:- जनपद उन्नाव में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेश यादव के भाई नीरज यादव की पत्नी कामिनी यादव को जमीन बेचने के नाम पर 37 लाख रुपये की ठगी और चेक बाउंस के मामले में दोषी पाया गया। कामिनी यादव को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने 43.80 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसमें से 43.66 लाख रुपये पीड़ित को देने और शेष सरकारी खजाने में जमा करने का आदेश दिया गया है।


उक्त मामला पुरवा कोतवाली क्षेत्र के मझिगवां सदकू गाँव निवासी संदीप शुक्ला से जुड़ा है जोकि मेसर्स संदीप शुक्ला फर्म के प्रोपराइटर हैं। वर्ष 2020 में सदर कोतवाली के मोहल्ला किशोरीखेड़ा निवासी नीरज यादव ने मोहल्ला कब्बाखेड़ा में एक प्लॉट दिखाया और उसकी पत्नी कामिनी यादव ने बतौर अग्रिम भुगतान 37 लाख रुपये प्राप्त किए।


प्लॉट की रजिस्ट्री की माँग पर टालमटोल करने के बाद जब संदीप ने अपने रुपये वापस माँगे तो कामिनी ने 30 जनवरी 2021 को मेसर्स न्यू गायत्री कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से एक चेक दिया जो दो फरवरी 2021 को बैंक में बाउंस हो गया। नोटिस भेजे जाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला जिसके बाद संदीप शुक्ला ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।


अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निधि यादव द्वितीय की अदालत में चले मुकदमे में दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर कामिनी यादव को दोषी करार दिया गया। अदालत ने इस मामले को गंभीर मानते हुए उन्हें कारावास और भारी जुर्माने की सजा सुनाई।


कामिनी यादव समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बहुत करीबी राजेश यादव के छोटे भाई नीरज यादव की पत्नी हैं।

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